अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत
जनमत जागरण न्यूज @ आगरमालवा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया है। ने आदेश दिए हैं कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा सभाओं की अनुमति में दिनांक, सभा का स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किया जाएं तथा सभा के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग धीमी आवाज में करने के निर्देश दिए जाएं। लाउडस्पीकर का उपयोग जिले में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) प्रतिबन्धित है।
जारी आदेश में उल्लेखित है कि जुलूस एवं रैली की अनुमति में जुलूस किस समय व किस स्थान से प्रारंभ होगा व कौन-कौन से मार्ग से गुजरेगा तथा किस स्थान व समय पर समाप्त होगा, स्पष्ट उल्लेख किया जाए। सभा एवं जुलूस की अनुमति देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि दो राजनैतिक दलों को एक ही समय में एक ही स्थान पर सभा की अनुमति नहीं दी जाएं। साथ ही राजनैतिक दलों की सभाओं के बीच कम से कम दो घंटे का अंतर रखा जावे, जिससे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हों।
कलेक्टर ने यह भी आदेश दिए हैं कि अनुविभागीय दंडाधिकारी, राजनैतिक दल/अभ्यर्थी का आवेदन प्राप्त होते ही उस पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्काल दर्ज करेंगे तथा जिस राजनैतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा पहले आवेदन पत्र दिया गया है, उसे पहले अनुमति देने का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें आवेदन का दिनांक व समय तथा आवेदक का नाम व संबंधित पार्टी का नाम की प्रविष्टि की जाए एवं सभा, जुलूस, रैली हेतु दी गई अनुमति का स्थान व समय भी दर्ज किया जाये। जिससे अन्य किसी पार्टी को उसी समय व स्थान पर सभा/जुलूस आयोजित करने संबंधी अनुमति न दी जा सके। अनुविभागीय दण्डाधिकारी सभाओं, जुलूस, रैली, लाउडस्पीकर एवं वाहनों के लिए जारी सभी अनुमतियांं की एक प्रति निर्वाचन व्यय लेखा संधारण हेतु अधिकृत जिला स्तरीय दल तथा अनुविभागीय स्तरीय दल को अनिवार्यतः देंगे।



