शस्त्र लायसेंस निलम्बित
जनमत जागरण न्यूज @ आगरमालवा
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा जिले में विधानसभा निर्वाचन-2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न करवाने हेतु जिले के शस्त्र लायसेंसधारियो के लायसेंस आयुध अधिनियम की धारा 17 (3)(बी) के अंतर्गत 03 दिसम्बर तक के लिए निलम्बित कर दिये गए है। जिले के शस्त्र लायसेंसधारी अपने शस्त्र क्षेत्र के थाने में अनिवार्य रूप से जमा करवाएं। थाने में जमा शस्त्र को लायसेंसधारी निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे। थाने में शस्त्र जमा नही करवाने वालो के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान एवं शस्त्र अधिनियम में निहित प्रावधानो के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जायेगी।
जिन शस्त्र धारकों को अपनी सुरक्षा हेतु आवश्यकता होने से शस्त्र अपने पास रखना चाहते है, ऐसे शस्त्र धारक अपना आवेदन अपर जिला दण्डाधिकारी आगर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे आवेदनों पर विचार हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, अपर जिला दण्डाधिकारी को सम्मिलित किये गये है। यह आदेश अनुसूचित बैंकों में कार्यरत सिक्युरिटी गार्ड पर लागू नही होगा।



