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MP ब्रेकिंग न्यूज़ :: माता बनी कुमाता – एक मां ने अपन इकलौते बेटे को दिया जहर पढ़ें यह ई- रिपोर्ट सोयतकलां क्षेत्र में हुआ था माँ की ममता को शर्मसार करने वाला हादसा

इलाज के दौरान माँ तो बच गई लेकिन बेटे की हो गई थी मौत ◾सोयतकलां क्षेत्र में हुआ था माँ की ममता को शर्मसार करने वाला हादसा ◾ न्यायालय ने महिला अभियुक्त को दी आजीवन कारावास की सजा

जनमत जागरण @ सुसनेर। केसे कलयुगी मां ने अपने ही बेटे को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया । माता केसे कुमाता हो सकती है पढ़िए सोयतकलां क्षेत्र की संवेदना भरी सुसनेर से हमारे संवाददाता दीपक जैन की यह रिपोर्ट

सोयत पुलिस थाना क्षेत्र में कलयुगी माँ के द्वारा अपने पुत्र को जहर देकर हत्या करने वाले मामले मे सुसनेर न्यायालय ने अभियुक्त महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल सोयत पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम करकडिया में एक कलयुगी माँ ने ही बेटे को जहर देकर उसकी जान ले ली थी। मामले में शुक्रवार को सुसनेर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा ने फैसला सुनाते हुए दोषी महिला अभियुक्त को आजीवन कारावास व 2000 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया है।                    

⏩ जानिए पूरे घटनाक्रम के बारे में :   अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता मुकेश जैन चौधरी ने बताया कि दिनांक 14 फरवरी 2021 को अभियुक्त पवित्राबाई अपने बच्चे कृष्णपाल को सोते हुए शीशी से कुछ पिला रही थी तब भगवताबाई ने पूछा तो अभियुक्त पवित्राबाई ने बताया कि उसने अपने पुत्र कृष्णपाल को जहर पिलाया व खुद भी पी लिया है। तब भगवताबाई ने पवित्राबाई के हाथ से शीशी जिससे जहरीली दवाई जैसी बदबू आ रही थी छुड़ाई। भगवताबाई ने बताया कि पवित्राबाई का चाल चलन ठीक नही था तथा वह समझाने पर वाद विवाद करती थी वह बोलती थी कि मैं यहां नही रहूंगी किसी दूसरे के साथ चली जाउंगी व कृष्णपाल को भी जान से मार दूंगी। कृष्णपाल व उसकी मां को झालावाड अस्पताल लेकर आए जहां ईलाज के दौरान कृष्णपाल की मृत्यु हो गई।

⏩ मामले में पुलिस थाना सोयत पर अपराध क्रमांक 181/21 पर धारा 302 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना निरीक्षक हरिश जेजुरकर तत्कालीन थाना प्रभारी सोयतकलां के द्वारा कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहाँ न्यायालय ने एजीपी मुकेश जैन चौधरी के तर्को से सहमत होते हुए महिला अभियुक्त पवित्राबाई पति मानसिंह आयु 25 साल जाति सोंधिया निवासी ग्राम करकडिया थाना सोयतकलां को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास तथा 2000 रू के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1 माह का कारावास से दण्डित किया है। 

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