चलित खाद्य प्रयोगषाला ने तीन दिन में 88 नमूनों की मौके पर की जांच
जनमत जागरण न्यूज @ आगर मालवा
चलित खाद्य प्रयोगषाला द्वारा जिले में 16 से 18 अगस्त तक तीन दिवसीय भ्रमण कर पिपलोन, तनोडिया, सुसनेर तथा आगर तहसील के ग्रामीण क्षैत्रों में ढाबा, होटल एवं कानड़ में 34 दुकानों का निरीक्षण कर दूध वाहन से दूध, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, होटल रेस्टॉरेन्ट पर तलने ले उपयोग किये जा रहे कड़ाई के तेल, मसाले, अचार, पापड़, मिठाई, कंफेशनरी ,चॉकलेट, चाय, भंगर, घी, बिस्कुट, पोहा, बेसन, सेव, चावल, दाल, मैदा, खाद्य तेल, रोट, शक्कर , गुड़, नमक, गुप्ता जी के मगज के लड्डू आदि 88 नमूने की मौके पर जांच की गई। जिसमे से 80 मानक तथा 6 अवमानक एवम 2 मिथ्याछाप स्तर के पाये गये। जबकि 3 खाद्य सामग्री की जांच उपभोक्ता द्वारा करवाई गई, जो मानक स्तर के पाए गए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएल कुम्भकार ने बताया कि बेस्ट बेफोर अवधि व्यतीत एवं खाने योग्य न पाये जाने पर विनेश्वर प्रकृति की 106 किलो 200 ग्राम खाद्य सामग्री जिसका बाजार मूल्य 7017 रुपये है, दुकानदार की सहमति से नष्ट करवाई गई। जिसमे कोल्डड्रिंक्स, कड़ाई का तलने वाला 25 टीपीएम का तेल, मैदा शामिल है।
खाद्य कारोबारी एवं उपभोक्ता को विभिन्न स्थानों पर ऑन स्पॉट जांच कर, ऑडियो एवम वीडियो के माध्यम से समझाकर जागरूक किया गया। खाद्य सामग्री के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय करने वाले सभी कारोबारी अपने वार्षिक टर्न ओवर अनुसार खाद्य लाइसेंस पंजीयन अनिवार्यता प्राप्त कर दुकान एवं वाहन में लगा ले। अनियमितता एवं कामियां पाये जाने पर 12 दुकानदारो को धारा 32 का नोटिस देकर 15 दिवस में दिये गये निर्देश अनुसार सुधार एवं पूर्ति कर दस्तावेज मय जवाब कार्यालय में प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। 15 दिन के बाद भी जवाब न देने या संतोषजनक समाधान न किये जाने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने की चेतावनी व्यापारी को दी गई।



