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अवमानक खाद्य सामग्री का संग्रहण करन पर दो व्यापारियों पर 01 लाख से अधिक जुर्माना लगाया

जनमत जागरण @आगर मालवा ब्यूरो

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह के न्यायालय द्वारा अवमानक खाद्यान्न सामग्री का निर्माण एवं संग्रहण करने पर दो व्यापारियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएल कुम्भकार ने बताया कि 25 जनवरी 2023 को निरीक्षण के बाद पैक दूध एवं घी का सैंपल लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा था। जांच रिपोर्ट अनुसार पैक दूध का सैंपल मानक जबकि घी अवमानक पाया गया था ।विजय खमोरा दूध एवं घी के कारोबारी बैजनाथ आइस फैक्ट्री आगर पर अवमानक घी के निर्माण संग्रहण विक्रय के लिए 50000 रुपए तथा 01 नवंबर 2022 को सोनू बंजारा, लव बंजारा दूध डेयरी नलखेड़ा से जांच में लिया गया भैंस का दूध राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल द्वारा भैंस का दूध अवमानक घोषित किए जाने से 50000 रुपए की अर्थदंड राशि से दंडित किया गया है। जुर्माने की राशि 15 दिन में चालान के माध्यम से लेखाशीर्ष 0210- 04- 104- 0754 में जमा करानी होगी। अधिरोपित जुर्माने की राशि जमा नहीं किए जाने तक खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी। वसूली हेतु संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को प्राधिकृत किया गया है।

खाद्य सुरक्षा दल द्वारा खाद्य सामग्री की जांच एवं नमूना संग्रहित किए

         कलेक्टर  राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा दल द्वारा आगर नगर में केएस ट्रेडर्स का निरीक्षण कर पिचकू कैचअप, पोहा तथा सेलिब्रेशन पैक के सैंपल जांच हेतु एकत्रित कर सम्पूर्ण जांच हेतु राज्य खाद्य लैब भोपाल भेजे गए। जांच रिपोर्ट एवं विवेचना निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएल कुम्भकार द्वारा खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देशित किया गया कि समय समय पर निर्माण तिथि एवं यूज बाय/बेस्ट बिफोर अवधि की जांच कर अवधि व्यतीत तत्काल हटा कर बेचने योग्य नही केवल वापसी के लिए संग्रहित रखकर ही रखे। फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से लगाकर रखे तथा खाद्य एवं अखाद्य सामग्री अलग-अलग संग्रहित कर रखें।

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