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•COURT DECISION: दो वर्ष का कारावास और अर्थ दंड , महिला के साथ छेड़खानी करना महंगा पड़ा,

•• रात को बीमार माँ का ईलाज कराने गए परिजन, महिला को अकेला पाकर रिश्तदार ने की छेड़छाड़ व मारपीट महंगा पड़ा : न्यायालय ने अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास के साथ अर्थदंड से किया दण्डित

जनमत जागरण @ सुसनेर से दीपक जैन :: घर पर अकेला पाकर महिला के साथ छेड़खानी और मारपीट करना महंगा पड़ गया । सोयतकलां थाना क्षेत्र में देर रात्रि को डॉक्टर के पास बीमार माँ का ईलाज कराने गए एक परिवार में महिला को अकेला पाकर उसके रिश्तेदार के द्वारा ही जोरजबरदस्ती कर छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 2 वर्ष का कारवास व अर्थदंड से दण्डित किया है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता मुकेश जैन चौधरी ने बताया कि 21 जनवरी 2022 को महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश श्री मान पंकज कुमार वर्मा ने दो वर्ष के कारवास व 300 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। हालांकि अभियुक्त इस कारावास को विचारण के दौरान भोग चुका है।

•• मामला सोयतकलां थाना क्षेत्र का :  फरियादी ने शिकायत दर्ज करते हुए बताया था कि 21 जनवरी 2022 की रात करीब साढ़े 9 बजे जब उसकी बुखार से पीड़ित माँ परिजनों के साथ अपना इलाज कराने के लिए सोयत गए हुए थे। इसी दौरान करीब रात 10 बजे घर पर अकेला पाकर अभियुक्त दरवाजे को धक्का देकर अंदर आया और जान से मारने की धमकी देते हुए जेब से रस्सी निकाल कर मेरे दोनों हाथ बांधकर व मेरी ही चुनरी से मेरा मुँह बांध दिया। मुझे खींचकर मकान के पीछे खेत में ले जाकर मेरे साथ मारपीट की जिससे मुझे चोट आई है। जब मैं चक्कर खाकर वही गिर गई तो अभियुक्त ने मुझे मुझे बोरे में भर दिया। तभी मेरी माँ व भाई के घर आ जाने पर अभियुक्त वहा से भाग गया। घटना की जानकारी परिजनों को देकर थाने में रिपोर्ट करने आई। मामले में पुलिस ने थाना सोयत पर अपराध क्रमांक 23/22 धारा 354, 323, 506, 457, 365 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व कर प्रकरण की विवेचना उपरांत न्यायालय में लाया गया। जहाँ न्यायालय ने एजीपी मुकेश जैन चौधरी  के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त कमलसिंह पिता देवीसिंह सौंधिया निवासी ग्राम कंठालिया को दण्डित किया है। प्रकरण में विवेचना उप निरिक्षक वंदना शाक्यवार के द्वारा की गई। जिसमें कोर्ट मुंशी आशीष सोनी का विशेष सहयोग रहा है।

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