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⚫ 14 माह 10 दिन चले प्रकरण में फैसले से पीड़िता को मिला न्याय

⚫ 4 साल के सश्रम कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित ⚫ नलखेडा थाना क्षेत्र के प्रकरण में सुसनेर न्यायालय ने सुनाई सजा ⚫ 19 जनवरी 2023 की घटना में 1 अप्रैल को 2024 को मिला न्याय ⚫ नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई सजा 

जनमत जागरण @ सुसनेर से दीपक जैन की रिपोर्ट:: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करना एक युवक को भारी पड़ गया। नाबालिग की शिकायत पर न्यायालय में पहुँचे प्रकरण में पीड़िता को 14 माह के उपरांत ही न्याय मिल गया और न्यायालय ने अभियुक्त को लैंगिग अपराध व पोक्सो एक्स में 4 साल की सजा सुना दी। अपनी बुआ की दुकान पर बैठी एक नाबालिग बालिका से पाउच खरीदने आए युवक द्वारा छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में सोमवार को सुसनेर अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा ने अभियुक्त युवक को दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारवास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। प्रकरण में सबसे खास बात यह रही कि घटना के 14 माह के उपरांत ही पीड़िता को न्याय मिल गया। मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सोलंकी सुसनेर ने बताया कि मामला नलखेडा थाना क्षेत्र का है। जिसमे फरियादी पीड़िता ने अपने पिता के साथ अभियुक्त के खिलाफ नलखेडा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

यह है  पूरा मामला: पीड़िता ने बताया था कि 19 जनवरी 2023 की शाम करीब 7 बजे अपनी किराने की दुकान पर बैठी थी इस दौरान दुकान ओर पाउच लेने आये अभियुक्त ने मुझे अकेला देख दुकान में घुस आया और बुरी नियत से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे द्वारा चिल्ला चोट करने पर मेरा मुँह अपने हाथों से दबा कर कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हॅू और तुझसे शादी करना चाहता हॅू।मैं तुझे भगा ले जाउंगा। मै अभियुक्त का हाथ अपने मुंह से हटाकर चिल्लाने लगी तो वह मुझे व मेरी बुआ को जान से मारने की धमकी देकर चला गया। मामले में पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 354क, 354घ, 354, 456, 506 भादवि एवं लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 पोक्सों एक्ट अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने एडीपीओं पवन सोलंकी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त संतोष पिता बालचंद मालवीय उम्र 23 साल को अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाते हुए कुल 4 वर्ष के सश्रम कारवास व 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। प्रकरण में विवेचना निरीक्षक शशि उपाध्याय के द्वारा की गई। जिसमे कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक आशीष सोनी एवं सहायक ग्रेड 3 कृष्णकांत अग्रवाल महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

 सीएम राइज स्कूल में हुआ नवीन शिक्षण सत्र का शुभारंभ विद्यार्थियों को कुमकुम तिलक व पुष्प मालाओं से किया स्वागत 

जनमत जागरण @ सुसनेर। नगर के डग रोड स्थित सीएम राइज स्कूल में सोमवार को परीक्षा परिणाम की घोषणा के साथ ही नवीन शिक्षण सत्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अध्यनरत कक्षाओं से उत्तीर्ण होकर अगली कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों का कुमकुम तिलक लगाकर पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। साथ ही उपस्थित छात्रो को पुस्तकों का वितरण भी किया गया। 

प्राचार्य  नरेन्द्र लोहार ने छात्रो का कुमकुम व पुष्प माला से स्वागत किया। विद्यालय की पुस्तकालय अध्यक्ष राज श्री देवड़ा ने छात्र-छात्राओं को पुस्तको का वितरण किया। शिक्षक गिरिराज पाटीदार ने परीक्षा परिणाम की घोषणा कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। जानकारी संस्कृत शिक्षक चंचल जैन ने दी। 

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