मध्यप्रदेशआगर मालवा

◾तू मेरी पत्नी से बात क्यों करता है..? और काट दिया था गुप्तांग ! जानिए: फिर क्या हुआ

◾फरियादी का गुप्तांग काटने वाले अभियुक्त गणों को न्यायालय ने सुनाई 5 साल की सजा◾अभियुक्त ने फरियादी के उसकी पत्नी से बात करने से नाराज होकर दिया था घटना को अंजाम     

  जनमत जागरण @ सुसनेर। फरियादी व्यक्ति का गुप्तांग काट कर अलग करने वाले अभियुक्तगणो को सुसनेर अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान पंकज कुमार वर्मा ने विभिन्न धाराओं में पांच-पांच साल के कारावास और कुल 4 हजार रूपयें के जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त जानकारी एजीपी मुकेश जैन चौधरी ने देते हुए बताया कि दिनांक 20 मार्च 2023 को फरियादी ने थाना सुसनेर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 19 मार्च 2023 को रात करीब 11 बजें वह अपने कचनारिया खाल वाले खेत पर जा रहा था तभी रास्ते में उसके ही गांव के मेहरबान पिता रामलाल सेन एवं कालू पिता मदन सेन मिले और उसके साथ झुमाझटकी करने लगे। और मेहरबान नंगी नंगी गाली देकर बोला कि तू मेरी पत्नी से बात क्यों करता है तो उसने कहा कि वह उसकी पत्नी से बात नही करता है इतने में कालू ने उसे पीछे से कसकर पकड लिया और मेहरबान ने उसकी पेंट उतारकर चाकू से उसका गुप्तांग काट कर अलग कर दिया साथ ही मेहरबान ने उसकी घर वाली से बात करने पर उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। मामले में पुलिस थाना सुसनेर पर अपराध क्रमांक 65/23 धारा 326, 323, 294, 506, 34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहाँ से माननीय न्यायालय ने एजीपी मुकेश जैन चौधरी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्तगण मेहरबान पिता रामलाल सेन 25 साल व राम उर्फ कालू सेन पिता मदनलाल सेन 24 दोनो निवासी बोरखेडी लडा सुसनेर को 5-5 साल के कारावास व 2-2 हजार रुपये के अर्थ दंड से दण्डित किया है। प्रकरण में विवेचना उप निरीक्षक आलोक परेटिया के द्वारा की गई तथा आरक्षक रामेश्वर यादव, आशीष सोनी एवं कृष्णकांत अग्रवाल के द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग किया गया।                  

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