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हत्या : अभियुक्त को न्यायालय ने दी उम्र कैद की,सजा मध्यरात्रि को घर में आकर की थी मारपीट, रैफर के दौरान हो गई थी मौत

 जनमत जागरण @ सुसनेर से दीपक जैन की रिपोर्ट:: हत्या कारित करने वाले अभियुक्त को सुसनेर अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा ने आजीवन कारावास व 1000 रूपयें के जुर्माने से दण्डित किया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक मुकेश जैन चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला नलखेड़ा थाना क्षेत्र का है। जहाँ फरियादी ने 23 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज कर बताया था कि बीती रात में करीब 9 बजे खेत से लौटकर घर के बाहर सड़क पर बैठे हम भाइयों के साथ अभियुक्त ने शराब के नशे में गाली गलौच की थी। उसके बाद ही मध्यरात्रि करीब साढ़े 12 बजे घर की छत पर अभियुक्त भाई लखन के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर गया। इस दौरान लखन घायल हो गया था। दूसरे दिन सुबह घायल लखन का नलखेडा के सरकारी अस्पताल में इलाज कराया गया। जहाँ से उसे उज्जैन रैफर कर दिया गया। रैफर के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामले में थाना नलखेडा पर अपराध क्रमांक 79/22 धारा 323, 294, 506 भादवि इजाफा धारा 302, 307 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लेकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहाँ से न्यायालय ने एजीपी मुकेश जैन चौधरी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास तथा 1000 रू अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1 माह कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में विवेचना निरीक्षक डी आर बच्चन के द्वारा की गई। 

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