आगर मालवामध्यप्रदेश

कलेक्टर श्री अवधेश शर्मा के निर्देशानुसार कार्यालय परिसर में की गई जनसुनवाई

कार्यालय परिसर में 71 आवेदनों पर जनसुनवाई सम्पन्न

जनमत जागरण न्यूज @ आगरमालवा

कलेक्टर अवधेश शर्मा के निर्देशानुसार संयुक्त कलेक्टर एके शर्मा द्वारा कलेक्टर कार्यालय परिसर में जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए 71 आवेदकों ने आवेदन देकर अपनी समस्याओं का निराकरण करवाने का अनुरोध किया। जनसुनवाई में सभी विभाग अधिकारी व प्रमुख उपस्थित थे ।
कृषक सीताराम एवं अन्य तीन कृषक निवासी ग्राम पचौरा ने जनसुनवाई में संयुक्त आवेदन देकर आवास एवं कृषि भूमि पर आने-जाने का रास्ता खुलवाने का अनुरोध किया। अवेदकों ने बताया कि पुस्तैनी कृषि भूमि एवं आवास पर आने-जाने के शासकीय रास्ते को गांव के अनावेदक प्रतापसिंह ने लोहे के एंगल लगाकर बंद कर दिया है। इस संबंध में अनावेदक से रास्ता खुलवाने के लिए बातचीत करने पर रास्ता खोलने से मना कर दिया गया है। रास्ता बंद होने से कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता खुलवाया जाएं। संयुक्त कलेक्टर श्री शर्मा ने एसडीएम आगर को कृषकों का आवेदन निराकरण के निर्देश दिए ।
आवेदक शंकरलाल पिता रतनलाल निवासी नरवल ने बीपीएल राशन कार्ड पुनः चालू करवाने हेतु आवेदन दिया। आवेदक ने बताया कि पूर्व में गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम दर्ज है तथा राशन कार्ड भी बना हुआ है। ग्राम पंचायत सरपंच-सचिव के द्वारा बीपीएल सूची से नाम हटवाया गया है। आवेदक ने बताया कि वह गरीब होकर, कच्चे आवास में निवास कर रहा है, उसकी कोई संतान नहीं है। गरीबी रेखा का राशन कार्ड फिर से चालु करवाया जाए। संयुक्त कलेक्टर श्री शर्मा तहसीलदार आगर को आवेदन निराकरण के निर्देश दिए।
किसान प्यारसिंह पिता अनारसिंह ने कृषि भूमि का सीमांकन कराने हेतु आवेदन दिया। आवेदक ने बताया कि उसकी कृषि भूमि ग्राम आवर स्थित है, जिसका सर्वे नम्बर 615, 618, 1282 है। जिसका सीमांकन करवाने हेतु आवेदन दिया गया, किन्तु संबंधित पटवारी द्वारा भूमि का सीमांकन नहीं किया जा रहा है। आवेदक ने बताया कि पटवारी द्वारा भूमि का सीमांकन करने हेतु अनुचित राशि की मांग की जा रही है। पटवारी को निर्देशित कर भूमि का सीमांकन करवाया जाए। संयुक्त कलेक्टर श्री शर्मा ने तहसीलदार आगर को आवेदन निराकरण करने के निर्देश दिए।
आवेदक ओमकार सिंह ने कान की मशीन (श्रवण यंत्र) प्रदान करवाने हेतु आवेदन दिया। आवेदक ने बताया कि उसे दोनों कानों से कम सुनाई देता है। आर्थिक स्थिति दयनीय होने से कान की मशीन खरीदने में असमर्थ होने से शासन की योजना के तहत् मशीन दिलाई जाए। संयुक्त कलेक्टर श्री शर्मा ने सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी को आवेदक की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए।

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