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मतदान दिवस पर कर्मचारियों को देना होगा अनिवार्य अवकाश , नहीं तो होगा दण्डनीय अपराध

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मालव ने कहा हर मतदाता का अधिकार है मतदान करना, सभी निजी और सार्वजनिक संस्थान कर्मचारियों को देना होगा संवैतनिक अवकाश

जनमत जागरण @ झालावाड़ ब्यूरो

विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान 25 नवंबर, शनिवार को मतदान दिवस पर निजी व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगार कर्मचारियों को संवैतनिक अवकाश देय होगा।उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) नरेश कुमार मालव ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन उनका अवकाश मंजूर किया जायेगा। उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने पर किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कोई कमी नहीं की जायेगी। यदि कोई नियोजक उपबंधों का उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपयों तक का जुर्माना दण्डनीय होगा।

उन्होंने बताया कि इन प्रावधानों के अनुसार समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के साथ ही ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, किन्तु उन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत है, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 25 नवम्बर, 2023 के लिए सभी संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, उनको संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।

होम वोटिंग के लिए 04 नवम्बर तक कर सकेंगे

विधानसभा आम चुनाव-2023 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित श्रेणी के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) आलोक रंजन ने बताया कि होम वोटिंग की सुविधा लेने के लिए निर्धारित प्रारूप फॉर्म 12 डी में आवेदन करने का प्रावधान है। होम वोटिंग की सुविधा जिले के 80़ वर्ष की आयु के वरिष्ठ मतदाता, 40 प्रतिशत या अधिक प्रमाणित शारीरिक अक्षमता वाले मतदाता (प्रमाण-पत्र अनिवार्य), चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के अनुसार कोविड-19 रोगी को उपलब्ध करवाई जाएगी।उन्होंने बताया कि होम वोटिंग हेतु 4 नवम्बर, 2023 तक निर्धारित फॉर्म 12 डी भरकर आवेदन करना होगा। टोल फ्री नम्बर 1950 पर दूरभाष का प्रयोग कर एवं बीएलओ को घर बुलाकर भी आवेदन किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि होम वोटिंग के लिए इच्छुक आवेदक को होम वोटिंग या बूथ में से कोई एक विकल्प की ही सुविधा मिल पाएगी। होम वोटिंग का विकल्प चुनने के बाद में मतदान दिवस 25 नवम्बर 2023 को मतदान केन्द्र पर मतदान नहीं कर सकते।

महिला मतदान दल का द्वितीय प्रशिक्षण 18 नवम्बर

विधानसभा आम चुनाव-2023 में महिला मतदाताओं की वृहद भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से चारों विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए 32 महिला मतदान केन्द्रों जिनमें प्रत्येक क्षेत्र में 8-8 केन्द्र होंगे, उनके लिए महिला मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण 18 नवम्बर को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक मिनी सचिवालय के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा।उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश कुमार मालव ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान समस्त महिला पीठासीन अधिकारी एवं महिला मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय को ईवीएम व वीवीपेट सहित अन्य निर्वाचन संबंधी जानकारी दी जाएगी।

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