झालावाड़

30 नवम्बर तक एग्जिट पोल पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

जनमत जागरण न्यूज़ @ झालावाड़

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर 7 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से 30 नवम्बर को सायं 6.30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। उक्त अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी क्षेत्रों में एग्जिट पोल का प्रकाशन एवं प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) नरेश कुमार मालव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 नवम्बर को सायं 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रसारित व प्रकाशित करने पर रोक लगाई गई है।

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