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बिना मुंडेर वाले कुएँ बावड़ी को लोहे की मजबूत जाली लगाकर बंद किया जाए आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

अनुपयोगी बोरवेल को बोर कैप लगाकर बंद करवाना होगा , जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा-144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
जनमत जागरण @ आगर मालवा ब्यूरो: शनिवार को आगर कलेक्टर द्वारा जिले के समस्त खुले में पड़े बोर और कुएं बावड़ी बिना मुंडेर वाली आदि की ढकान कर उन्हें व्यवस्थित करने के आदेश दिए आदेश का उल्लंघन करने वाले पर दंडात्मक कार्रवाई की जावेगी । कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित निर्णय के पालन में अनुपयोगी एवं खुले नलकूप (निजी एवं सार्वजनिक), बोरवेल, कुए, कुईया, बावड़ी, बिना मुंडेर वाले कुए में छोटे बच्चों एवं अन्य व्यक्तियों के गिरने की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण जिला आगर-मालवा की सीमा अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।

सड़क के किनारे वाले कुएं बावड़ी खुले में बोर को तुरंत बंद किया जाए : जिले की सीमा अंतर्गत स्थित समस्त सार्वजनिक एवं निजी नलकूप, बोरवेल जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, या जिनमें मोटर नहीं लगी है, उन नलकूप अथवा बोरवेल पर संबंधित मकान मालिक, कृषक, संस्था या समिति बोर केप लगवाए, समस्त निजी/सार्वजनिक अनुपयोगी खुले कुएं , कुईयाँ, बावडी, बिना मुंडेर वाले कुएँ आदि को लोहे की मजबूत जाली लगाकर बंद किया जाए तथा जाली लगाने के बाद उसकी मुंडेर इतनी ऊँची बनाई जाए कि बच्चे या कोई व्यक्ति उसमें गिर नहीं सके। जिले में स्थित ऐसे समस्त परंपरागत प्राचीन कुएं बावड़ीयाँ जो कि लोगों द्वारा कब्जा कर गार्डर पट्टी या सीमेन्ट कांक्रीट से कवर्ड (बंद) कर दिया गया है, या जो खाली पड़े हैं उन्हें लोहे, की मजबूज जाली लगाकर बंद करें तथा उसकी ऊँची मुंडेर बनाई जावे, इसी तरह जिले में स्थित सड़कों, ग्राम सड़क, खेतों पर जाने वाले रास्ते पर एवं अन्य जगहों पर स्थित सार्वजनिक एवं निजी बिना मुंडेर के कुएं, कुईया आदि की मुंडेर ऊँची कराई जावे। उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, संस्थाओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।



