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पहले दोस्ती फिर कई बार जबरदस्ती बनाएं शारीरिक सम्बंध- सुसनेर न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दस-दस साल सश्रम सजा सुनाकर दिया पीड़िता को न्याय

19 वर्षीय पीड़िता से पहले दोस्ती की फिर कई बार जबरदस्ती बनाए शारीरिक सम्बंध वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल और बाद में कर दिया वायरल वीडियो पीड़िता के पिता के पास पहुँचा तो थाने में हुई रिपोर्ट 

जनमत जागरण @ सुसनेर। एक 19 वर्षीय पीड़िता के साथ तीन अभियुक्तो ने पहले दोस्ती की उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती शारिरिक सम्बंध बनाए इस दौरान अभियुक्तों ने पीड़िता का वीडियो बनाकर उसके वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया तथा उसके साथ बार-बार सम्बंध बनाए। अभियुक्तों ने बाद में वीडियो भी वायरल कर दिया। जब वायरल वीडियो पीड़िता के पिता के पास पहुँचा तो मामला पुलिस थाने तक पहुँचा। मामले में गुरुवार को सुसनेर अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा ने फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा व कुल 18 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

⬛ सहायक लोक अभियोजक मुकेश जैन चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी उत्तरजीवी 19 वर्ष ने सुसनेर पुलिस थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कर बताया था कि अभियुक्त पवन बैरागी उसकी सहेली का दोस्त था जिससे उसकी पहचान अगस्त 2021 में हुई थी। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरु हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अगस्त 2021 में पवन ने पीड़िता को अपने दोस्त हेमंत सिसोदिया के छोटा जीन सुसनेर स्थित रूम पर मिलने बुलाया। जहां वह गई तो पवन ने उसे कमरे में बुलाया तथा हेमंत ने बाहर से कमरे का ताला लगा दिया और उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती संबंध बनाकर पवन ने उसका वीडियों बनाया तथा उसने मना किया तो उसने वीडियों वायरल करने की धमकी दी। ऐसी धमकी देते हुए उसने 10-15 बार उसे हेमंत के रूम पर बुलाकर उसके साथ संबंध बनाए। 1 अक्टूबर 2022 को भी हेमंत के रूम पर बुलाकर राजेश ने उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाएं जिसका हेमंत ने वीडियों बनाया। साथ ही तीनों ने पीड़िता को किसी को बताने पर  वीडियों वायरल करने की धमकी दी। बाद में उन्होनें वीडियों भी वायरल कर दिया जो उसके पिता के मोबाईल पर आया था। तब उसने अपने मम्मी पापा को पूरी घटना की जानकारी दी व उनको साथ लेकर रिपोर्ट करने थाने पहुँची।          

⬛ मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस थाना सुसनेर पर अपराध क्रमांक 377/22 धारा 376, 376(2) (एन), 342, 341, 506,120बी, 201 भादवि 66 ई, 67, 67ए तथा 72 सूचना प्रेाघोगिकी (संशोधन) अधिनियम 2000 के अंतर्गत पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना उप निरीक्षक सुनीता परिहार व निरीक्षक विजय सागरिया के द्वारा की गई।         

 ⬛ प्रकरण विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहाँ न्यायालय ने एजीपी मुकेश जैन चौधरी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्तगण पवन पिता दामोदर दास बैरागी उम्र 23 साल निवासी लोधाखेडी सुसनेर, हेमंत पिता गोवर्धनसिंह सिसोदिया उम्र 24 साल निवासी ग्राम खेजडाखेडी थाना सोयत व  राजेश पिता कन्हेयालाल राठौर उम्र 24 साल निवासी ग्राम धानोदा थाना माचलपुर जिला राजगढ को धारा 376 (2) (एन) भादवि में 10 साल के सश्रम कारावास तथा 5000 रू अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 2 माह का कारावास व धारा 342 भादवि में 1 साल के सश्रम कारावास तथा 1000 रू अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक माह का कारावास की सजा सुनाई गई। 

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