चलित प्रयोगशाला द्वारा नलखेड़ा में खाद्यान्न सामग्री की मौके पर की जांच
जनमत जागरण न्यूज़ @ नलखेड़ा
कलेक्टर श्री अवधेश शर्मा के मार्गदर्शन में चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा 31 मार्च को नलखेड़ा में खाद्यान्न की जांच की गई। चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा 7 प्रतिष्ठानों पर जांच की गई। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा होटल, रेस्टॉरेंट, किराना, दुकानों से विभिन्न प्रकार के खाद्य तेल, नमकीन, रोस्टेड छोले चने, श्रीखंड, तुअर दाल, पताशा, कोल्डड्रिंक्स, सौफ, समोसा, मैदा, पानी, जीरा, आचार, खड़ा मिक्स मसाला, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, देशी घी, विभिन्न प्रकार के मसाले, कार्बोनेटेड वाटर रॉयल, कार्बोनेटेड फ्रूट ज्यूस, स्विंग पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, बटर स्कॉच आइसक्रीम, मूंग मोगर दाल, साबूदाना आदि के 28 नमूने की मौके पर ही प्राथमिक जांच की गई। जिनमे से 27 नमूने मानक एवं 01 नमूना अवमानक पाया गया। बेस्ट बिफोर अवधि व्यतीत सामग्री लगभग 20 किलो विभिन्न प्रकार के मसाले-गरम मसाला,किचन किंग मसला, छोले मसाला, कसूरी मेथी, मिर्ची हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गुलाब जामुन पैकेट आदि जिसका बाजार मूल्य 6672 रुपये है, की सामग्री जप्त कर नष्ट करवाई गई। 1 भैस के दूध एवं 1 पानी के नमूने की जांच उपभोक्ता द्वारा करवाई गई। देवीजी रोड, बस स्टैंड एवम आमला रोड पर दैनिक उपभोग की सामग्री की असलियत की पहचान के घरेलु आसान टिप्स एवम मौके पर ही जांचकर जागरूक किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होटल संचालको को कड़ाई का तेल 3 बार से ज्यादा गर्म न करने एवम बार बार गर्म करने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से समझाया गया। जांच के माध्यम से बार बार गर्म करने से कड़ाई के तेल में होने वाले बदलाव एवम फ्रेश तेल की गुणवत्ता का अंतर बताते हुए। खाद्य सामग्री तलने के लिए बार बार गरम करने से खाद्य तेल में कॉम्लेक्स पार्टिकल- टोटल पोलर मॉलिक्यूल की मात्रा बढ़ने लगती है। 25 से अधिक टीपीएम के तेल में तली सामग्री के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में समझाया। साथ ही ऐसे तेल में तली जाने वाली खाद्य सामग्री जल्द खराब होने की आशंका रहती है। खाद्य सामग्री के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय करने वाले सभी कारोबारी अपने वार्षिक टर्न ओवर अनुसार खाद्य लाइसेंस पंजीयन अनिवार्यता प्राप्त कर दुकान एवम वाहन में लगा ले।बिना कारण बेस्ट बेफोर अवधि व्यतीत सामग्री प्रदर्शन में रखे पाये जाने, साफ सफाई, नही पाये जाने पर कामिया में सुधार हेतु 4 दुकानदारो को धारा 32 का नोटिस देकर 15 दिवस में दिये गये निर्देश अनुसार सुधार एवम पूर्तिया कर दस्तावेज मय जवाब कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जवाब न देने या संतोषजनक समाधान न किये जाने पर नियम अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।



