
जनमत जागरण न्यूज @ खिलचीपुर
खिलचीपुर न्यायालय ने एक मामलों मे फैसला सुनाया है , जिसमें बरसात के पानी को निकालने को लेकर हुए विवाद में आरोपी को 06 माह का कारावास एवं 1000 रू. के जुर्माने से दंडित किया है। उक्त घटना की जानकारी देते हुये अभियोजन के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मथुरालाल ग्वाल ने बताया है कि घटना दिनांक 13/07/17 की है, फरियादी अपने घर के सामने बारिश का पानी नाली बनाकर निकाल रही था। तभी आरोपी फकीर आया और बोला कि रोड की तरफ पानी मत निकालो, इसी बात को लेकर फकीर ने उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी और फावडें से उसे मारा तथा मुक्के से सिर में मारी, फकीर बोल रहा था। मेरे घर के सामने से पानी निकाला तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की सूचना पर थाना भोजपुर में अपराध क्र. 125/17 धारा 294, 323, 506, 324 भादवि. लेखबद्ध की गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्याालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खिलचीपुर न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध किया गया अपराध सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 06 माह का कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। उक्त प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मथुरालाल ग्वाल ने की है।