आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्धारित समयावधि बाद मदिरा की दुकान खुली रखने पर की कार्यवाही
जनमत जागरण न्यूज @ झालावाड़
आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिले में आबकारी विभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अवैध मदिरा बिक्री भण्डारण, निर्माण एवं परिवहन के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है तथा मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस उपाधीक्षक वृत्त झालावाड़ मुकुल शर्मा ने झालरापाटन में गश्त के दौरान पाया कि बस स्टेण्ड झालरापाटन की मदिरा की दुकान रात्रि 8.30 बजे खुली थी। जहां पर एक व्यक्ति मदिरा खरीदते हुए दिखाई दिया। जिसे रोककर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने मदिरा की दुकान से 150 रुपए में एक बीयर की बोतल खरीदी है जिसकी विडियो व फोटोग्राफी की गई।
उक्त प्रकरण में आबकारी निरीक्षक वृत्त झालावाड ने अनुज्ञाधारी इन्दरलाल पुत्र बनवारीलाल जाति लोधा निवासी गोविन्दपुरा जिला झालावाड के विरूद्व निर्धारित समयावधि के बाद दुकान खुली पाये जाने पर राजस्थान आबकारी अधिनियम-1950 की धारा-58(सी) के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया। भविष्य में आबकारी जिला झालावाड की कोई भी मदिरा की दुकान निर्धारित समयावधि के बाद खुली पायी जाती है एवं अनुज्ञापत्रों की शर्ताे का उल्लंघन किया जाता है तो उस मदिरा की दुकान के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।



