झालावाड़

अवैध रूप से शराब लाकर बेचने पर प्रकरण दर्ज, लाईसेंस निरस्त

अनुज्ञाधारी के कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत आबकारी वृत भवानीमण्डी में अभियोग दर्ज

जनमत जागरण न्यूज़ @ झालावाड़

सुनेल में कम्पोजिट मदिरा दुकान मगीसपुर के अनुज्ञाधारी बलवीर सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी बोलिया बुजुर्ग द्वारा अवैध रूप से अन्य स्थानों से शराब लाकर बेचने पर प्रकरण दर्ज करते हुए दुकान का लाईसेंस निरस्त किया गया है।
कम्पोजिट मदिरा दुकान वर्ष 2023-24 के अनुज्ञाधारी द्वारा माह अप्रैल-2023 से सितम्बर-2023 तक की मासिक गारन्टी पूर्ति में कमी रखी गई। साथ ही अनुज्ञाधारी द्वारा 24 जून 2023 से आज दिनांक तक 4 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई मदिरा का उठाव नहीं किया गया तथा वांछित वार्षिक लाईसेंस राशि भी जमा नहीं करवाई गई।
कम्पोजिट मदिरा दुकान पर रात्रि 8.00 बजे के पश्चात् भी अवैध रूप से लाई गई मदिरा का बेचान किए जाने की सूचना मिलने पर गत 28 अक्टूबर को रात्रि 8.40 बजे आबकारी निरीक्षक वृत भवानीमण्डी एवं प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल झालावाड़ मय आबकारी जाप्ते के द्वारा उक्त कम्पोजिट मदिरा दुकान मगीसपुर पर कार्यवाही की गई।

4 माह से सरकारी शराब गोदामों से किसी भी प्रकार की मदिरा का निर्गम नहीं लिया गया
कार्यवाही के दौरान मदिरा दुकान पर मौजूद स्टॉक की जांच करने पर यह सामने आया कि अनुज्ञाधारी द्वारा माह जुलाई से अक्टूबर 2023 तक सरकारी शराब गोदामों से किसी भी प्रकार की मदिरा का निर्गम नहीं लिया गया है। जिससे यह साबित होता है कि उक्त कम्पोजिट मदिरा दुकान पर नियमित रूप से अवैध मदिरा का बेचान किया जा रहा है इससे आबकारी राजस्व की हानि हो रही है।
अनुज्ञाधारी की उक्त कम्पोजिट मदिरा दुकान रात्रि 8.00 बजे के पश्चात् खुली हुई पाये जाने व मदिरा दुकान में रखे देशी मदिरा के 153 पव्वे, आर.एम.एल.मदिरा के 135 पव्वे, भारत निर्मित विदेशी मदिरा के 05 पव्वे एवं 05 बोतल बीयर पाये जाने पर अनुज्ञाधारी एवं अनुज्ञाधारी के कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत आबकारी वृत भवानीमण्डी में अभियोग दर्ज किया गया है, जो एक गम्भीर प्रकृति के अपराध की श्रेणी में आता है। इस कारण उक्त कम्पोजिट मदिरा दुकान मगीसपुर को जारी अस्थाई स्वीकृति एवं अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया है। अनुज्ञाधारी के दोष के कारण अनुज्ञापत्र निरस्त होने पर अनुज्ञाधारी द्वारा जमा करवाई गई समस्त राशि एवं उपलब्ध मदिरा स्टॉक को भी जप्त कर लिया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!